सिद्धू कान्हू आवास योजना की विशेषताएं
1. ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान पर आधारित ’’सिद्धू कान्हू आवास योजना’’ नाम से एक नई योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है।
2. इस योजना के तहत प्रति आवास 45,000/- रुपये की मानक दर पर राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा लाभार्थियों के द्वारा आवास निर्माण स्वयं कराया जाता है।
3. जिला स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों के माध्यम से कराया जाता है।
4. लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है तथा लाभार्थियों के चयन में जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता है। इस योजना के लिए गांवों के चयन हेतु निम्नलिखित शर्ते होती हैः-
क) चयनित गांवों में परिवारों की संख्या 50 से कम न हो तथा इसकी जनसंख्या 200 से कम न हो।
ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो।
ग) लाभुकों के चयन में यह सुनिश्चित किया जाना है कि उन्हें पूर्व में इंदिरा आवास योजना/दीनदयाल योजना या किसी भी प्रकार की सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं प्रदान किया गया हो।
5. इस योजना के तहत आवासों का निर्माण इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप ही होता है। इसमें Low cost sanitation की व्यवस्था अपरिहार्य है।
About the District



