| 1. | योजना की पृष्ठभूमि |
| 2. | योजना की विशेषताएं |
| 3. | एम०पी०लैड्स के अतंर्गत सेक्टर वार कार्य/योजना का विवरण |
| 4. | माननीय सांसदवार राशि का प्राप्त |
योजना की पृष्ठभूमि
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के आलोक में किया जाता है। ये दिशानिर्देश पहली बार फरवरी, 1994 में जारी किए गए थे। समय समय पर इन्हें अद्यतन बनाया जाता रहा है एवं इनमें संशोधित किया जाता रहा है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक योजना स्कीम हैं जिसके लिए निधि पूरी तरह भारत सरकार द्बारा दी जाती है।
आम जनता अपने क्षेत्रों में सामुदायिक अवसरंचना सहित कतिपय मूल भूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए संसद सदस्यों (एम०पी०) से अनुरोध करती है। भारत सरकार ने ऐसे अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता महसूस की और लोगो द्बारा महसूस की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक योजना बनाने का निर्णय लिया। 23 दिसम्बर 1993 को संसद में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की गयी। योजना का उद्देश्य, संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने हेतु सक्षम बनाना है। योजना के आरंभ से ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थायी परिसंपत्तियों अर्थात् पेयजल प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता ओर सड़कें इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 1993-94 में जब योजना को लागू किया गया प्रत्येक संसद सदस्य को 5 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई थी, जो 1994-95 से प्रत्येक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक करोड रूपए प्रति वर्ष हो गई। वर्ष 1998-99 से इसे बढाकर 2.०० (दो) करोड़ रूपए कर दिया गया। वर्ष 2011-12 में इसे बढाकर 5.०० (पाँच) करोड़ कर दिया गया है।
योजना की विशेषताएं
लोक सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यों की अनुशंसा कर सकते है। राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, अपने निर्वाचन राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यान्वयन हेतु कार्यों की अनुशंसा कर सकते है। लोक सभा एवं राज्य सभा के मनोनित सदस्य देश में कहीं भी एक या अधिक जिलों में कार्यान्वयन हेतु कार्यों की अनुशंसा कर सकते है। सांसद योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अर्थात् पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों, जैसी स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुछ कार्यों का चयन कर सकते है।
प्राकृतिक आपदाएं
बाढ़ चक्रवात, सुनामी, भूकंप, तुफान और अकाल जैसी आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में सां०स्था०क्षे०वि०यो० कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकता है। उक्त राज्य के सुरक्षित क्षेत्रों के लोक सभा सांसद, उक्त राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम १० लाख रू० प्रति वर्ष तक के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा कर सकते है।
देश में विकराल प्राकृतिक आपदा आने पर सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम ५० लाख रूपए के कार्यों की अनुशंसा कर सकते है। आपदा, विकराल है या नहीं यह भारत सरकार द्बारा निर्धारित किया जाएगा। यदि कोई निर्वाचित संसद सदस्य, उस राज्य/संध शासित क्षेत्र, जिससे वे चुने गये है, की शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार दूसरे राज्य/संध शासित क्षेत्र में करना चाहता है, तो वह इन दिशानिदेशों के अधीन एक वित्त वर्ष में अधिकम १० लाख रूपए तक के शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित उन कार्यों, जो दिशा निर्देशों में प्रतिबंधित नहीं है, का चयन कर सकते है। उपायुक्त, माननीय सांसद द्बारा अनुशंसित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करते है।
यदि किसी कार्य की अनुमानित राशि, संसद सदस्य द्बारा उसी कार्य के लिए इंगित राशि से अधिक है, तो स्वीकृति देने से पूर्व संसद सदस्य की सहमति आवश्यक है। यदि, जिला प्राधिकारी को अनुशंसाओं की एक से अधिक सूची प्राप्त होती है, तो प्राथमिकता पहले प्राप्त, पहले विचार के आधार पर दी जानी चाहिए। माननीय सांसद द्बारा अनुशंसित योजनाओं में 2.००(दो लाख) रूपये तक की योजना का कार्यान्वयन लाभुक समिति तथा 2.०० (दो) लाख से उपर १५.०० (प्रद्रह) रूपये तक का योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय एवं 15.०० (पंद्रह) लाख से उपर की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया जाना है।
जिन मानीनय सांसदों का नोडल जिला राँची है उनकी सूची निम्नवत् है :
| क्र0सं0 | माननीय सांसद का नाम | लोक सभा क्षेत्र | पता | दूरभाष नम्बर |
| 1. | श्री सुबोध कान्त सहाय | राँची | परिवहन भवन 1 संसद मार्ग नई दिल्ली 110001 | 011-23717969,011-23718310 |
| 2. | श्री सुदर्शन भगत | लोहरदगा | B-403, MS Flats Bata Kharag Singh Marg New Delhi -110001 | 011-23766461 |
| 3. | श्री परिमल नाथवाणी | (राज्य सभा) | 165, South Avenue New Delhi -110011 | 011-23794010 |
| 4. | श्री कंवर दीप सिंह | (राज्य सभा) | 100, South Avenue New Delhi -110011 | 011-26234243,011-23795405 |
| 5. | स्व० राम दयाल मुण्डा | (मनोनित सांसद) | Swarna Jayanti Sadan Blooke 101 B.D. Marg New Delhi -110011 |
एम०पी०लैड्स के अतंर्गत सेक्टर वार कार्य/योजना का विवरण
पेयजल सुविधा
१. टयूब वैल
२. वाटर टैंक
३. हैंड पम्प
४. वाटर टैंकर
५. पाइप से पेयजल आपूर्ति
६. पेयजल मुहैया कराने हेतु अन्य कार्य
शिक्षा
१. सरकारी शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन
२. सरकारी सहायक प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त
३. शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन
४. सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु कम्प्यूटर
५. शैक्षणिक संस्थानों हेतु अन्य परियोजनाएं
विद्युत सुविधा
१. सार्वजनिक स्ट्रीट और स्थानों पर प्रकाश हेतु परियोजना
२. विद्युत वितरण अवसंरचना के सुधार हेतु सरकारी अभिकरणों की परियोजना
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
१. अस्पतालों, परिवार कल्याण केन्द्रों, जन स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र ए एन एम केन्द्रों हेतु भवन
२. सरकरी अस्पतालों और औषधालयों के लिए अस्पताल के उपस्करों की प्राप्ति
३. सरकारी एम्बुलेंस
४. चलता-फिरता औषधालय
५. शिशु सदन ओर आंगनबाड़ी
६. अन्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण परियोजनाएं
सिंचाई सुविधाएं
१. लोक सिंचाई सुविधाओं का निर्माण।
२. बाढ नियंत्रण बांधों का निर्माण।
३. पब्लिक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं
४. लोक भूजल रीचार्जिंग सुविधा
५. अन्य लोक सिंचाई परियोजना
गैरपारम्परिक उर्जा स्त्रोत
१. सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र
२. सामुदायिक प्रयोग हेतु गौरपारम्परिक उर्जा प्रणाली/साधन
अन्य लोक सुविधाएं
१. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण।
२. वृद्बों ओर विकलांगों हेतु संयुक्त आश्रयगृह
३. पब्लिक लाईब्रेरी और रीडंग रूम का निर्माण।
४. कब्रिस्तान/श्मशान संबंधी दाहशाला ओर स्ट्रक्चर का निर्माण।
५. कारीगरों हेतु कॉमन वर्क शेड
६. सार्वजनिक परिवहन को यात्रियों के लिए बस शैड/स्टॉप का निर्माण।
७. सांस्कृतिक गातिविधियों हेतु भवन
८. बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों (व्यक्ति विशेष के लिए नहीं) हेतु मोटरबोट की खरीद।
९. स्कीम में स्वीकृत भवनों हेतु चारदिवारी
१०. सार्वजनिक पार्क
११. अर्थी वैन
१२. सरकारी अभिकरणों हेतु बैटरी चालित बसें
१३. सरकारी संगठनों हेतु अग्नि टेंडर
१४. अन्यत्र शमिल न होने वाले अन्य सार्वजनिक कार्य
सडक पगडंडी और पुल
१. सडकों,उपगमन सडकों ओर संपर्क सडकों और पथ का निर्माण।
२. फुटपाथों का निर्माण।
३. पुलिया और पुलों का निर्माण।
४. मानव रहित रेलवें क्रॉसिंग पर लेवल क्रॉसिंग बनाना
सफाई और जन स्वास्थ्य
१. सार्वजनिक जल निकासी हेतु नालियां और गटर
२. सार्वजनिक शौचालय और स्नानधर
३. कूडा उठाना और मल निपटान प्रणाली,
४. स्थानीय निकायों के लिए वाहनों सहित अर्थ मूवर्स
५. सफाई और जन स्वास्थ्य हेतु अन्य कार्य
खेलकूद
१. खेलकूद गतिविधियों के लिए भवन
२. शारीरिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भवन
३. मल्टीजिम हेतु भवन
४. स्थायी (अचल) खेलकूद उपस्कर
५. मल्टी जिम उपस्कर
६. खेलकूद गतिविधियों के लिए अन्य सार्वजनिक कार्य
पशु देखभाल
१. पशु-चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र प्रजनन केन्द्र
२. पशुओं के लिए आश्रयगृह
माननीय सांसदवार राशि का प्राप्त
निम्नांकित वित्तीय वर्ष में माननीय सांसदवार राशि का प्राप्त आवंटन निम्नवत् हैः
| क्र0सं0 | सांसद का नाम | आवंटित राशि (लाखों में) | ||
| 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | ||
| 1. | श्री सुबोध कान्त सहाय | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 2. | श्री सुदर्शन भगत | 200.00 | 200.00 | |
| 3. | श्री कंवर दीप सिंह(राज्य सभा) | 100.00 | ||
| 4. | श्री परिमल नाथवाणी(राज्य सभा) | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
| 5. | स्व० राम दयाल मुण्डा | 100.00 | ||
| 1. | योजना की मुख्य विशेषताएँ |
| 2. | माननीय विधायकों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची |
| 3. | माननीय विधायकवार राशि का प्राप्त आवंटन |
योजना की मुख्य विशेषताएँ
माननीय विधायकों की अनुशंसा पर ली जानेवाली जनकल्याण की छोटी-छोटी योजना राज्य सरकार द्बारा वित्तीय वर्ष 1980-81 में प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में सहायता प्रदान करना है। यह योजना जनसमुदाय के लिए है तथा इसमें ऐसी काई भी योजना नहीं ली जाती है, जिससे व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचे।
इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित है, उप विकास आयुक्त को अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ही निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु अनुशंसा कर सकते है।
प्रत्येक विधान सभा सदस्य निर्माण कार्यो के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी अनुशंसा संबंधित उप विकास आयुक्त को देगे जो स्थापित मार्गदर्शी सिद्धातों के अधीन राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए योजना को कार्यान्वित करायेगे। माननीय सदस्यों द्बारा अनुशंसित योजनाओं का कार्यान्वयन किस एजेन्सी द्बारा कराया जायेगा, इसका निर्णय स्वंय माननीय विधायक अथवा उप विकास आयुक्त करेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।
इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होगें। इस योजना के अन्तर्गत ऐसी कोई भी योजना नहीं ली जाएगी, जिससे किसी व्यक्ति विशेष अथवा वर्ग विशेष को लाभ पहुँचे। माननीय विधायक द्बारा अनुशंसित किये गये/चुने गये कार्य एवं कार्य स्थल को उनकी सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है। माननीय विधायक द्बारा अनुशंसित योजनाओं में 2.00(दो लाख) रूपये तक की योजना का कार्यान्वयन लाभुक समिति तथा 2.00 (दो) लाख से उपर 15.00 (प्रद्रह लाख) रूपये तक का योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय एवं 15.00 (प्रद्रह) लाख से उपर की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया जाना है।
माननीय विधायकों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची
1. सिंचाई के लिए पक्का बांध, जिससे आमलोगों की जमीन का पटवन हो सके।
2. सिंचाई के लिए पक्की नालियाँ, जिसका सार्वजनिक उपयोग हो।
3. सार्वजनिक/सरकारी तालाब को उगाही मरम्मति।
4. सार्वजनिक तालाब/नदी में घाट का निर्माण/ जीर्णोद्वार एवं कपड़ा बदलने के लिए स्थान का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
5. सार्वजनिक जल निकासी सुविधाओं (यथा नाला, गटर इत्यादि) का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
6. गांवो कस्बों अथवा नगर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण/ जीर्णोद्वार अथवा ऐसे निर्माण कार्य जो इस दृष्टि में सहायक हो।
7. गांवों, कस्बों तथा नगरों में मुख्य सड़क से जोड़ने वाली पार्ट सड़क, लिंक सड़क एवं सर्म्पक सड़क का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
8. उपर्युक्त सड़कों और अन्य टूटी सड़कों तथा नलकूपों की नहरों पर पुल/पुलिया का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
9. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, सामुदायिक भवन, व्यायाम केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र, क्रीड़ा केन्द्र, स्वास्थय उपकेन्द्र के लिए भवन निर्माण/ जीर्णोद्वार एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों/ फर्नीचरों की खरीद।
10. व्यायाम केन्द्रों, जिला स्तर पर मान्याता प्राप्त सेवक संघों, सरकारी शारीरिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न कसरतों की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
11. सरकारी अथवा सामुदायिक भूमियों अथवा प्रदत्त भूखंडों पर सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, बागवानी चारागाहाँ, पार्को एवं उद्यानों की व्यस्था।
12. शहरों, कस्बों तथा गावों की गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के निवास क्षेत्रों में बिजली, पानी, पथ, सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्ययस्था।
13. गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के निवास क्षेत्रों मं कारीगरों के उपयोग हेतु सामान्य कर्मशाला शेडों का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
14. शवदाह/श्मशान भूमि पर शवदाह गृहों का निर्माण एवं ढाँचों का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
15. शिशुगृह एवं आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
16. ग्रामीण/शहरी विद्युतीकरण में सहायता प्रदान करने की योजना।
17. सिंचाई तटबंधों अथवा लिफ्ट सिंचाई अथवा वाटर टेबल रिर्चजिंग सुविधाओं का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
18. सार्वजनिक परिवाहन यात्राओं के लिए बस पड़ाव/शेडो का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
19. सार्वजनिक उपयोग एवं समबध्द गति विधियों के लिए गोबर गैस संमगो, गैस परम्परागत उर्जा प्रणालयों/ साधन उपयोगों का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
20. गांवों में सार्वजनिक उपयोग के लिए खाद-बिज, कीटनाशक दवाओं इत्यादि रखने के लिए गोदाम का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
21. आदिवासी क्षेत्रों मे आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
22. पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भधान केन्द्र एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
23. सरकारी प्राथमिक, मध्य विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों/ विश्वविद्यालयों से सम्बधता प्राप्त माहविद्यालयों भवन, उनके छात्रावास तथा पुस्तकालयों के लिए भवन का निर्माण हेतु विद्यालय/महाविद्यालय स्थानीय निकायों के भी हो सकते हैं तथा उपस्कर, उपकरण आदि की व्यवस्था।
24. ग्रामीण/ शहरी बेरोजगार नवयुवकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के भवन का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
25. वृध्दों अथवा विकलांगो के लिए सामान्य आश्रयगृहों का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
26. सरकारी अस्पतालों के लिए एक्स-रे मशीन, एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपस्करों की खरीद करना तथा सरकारी/पंचायत राज संस्थाओं द्वारा पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में चलते-फिरते दवाखानों की व्ययस्था करना।
27. ए0एन0एम0 आवासीय मकानों के साथ-साथ परिवार कल्याण उपकेन्द्रों सहित सार्वजनिक स्वास्थ निगरानी भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्वार।
28. टिकाऊ परिसंपति यथा विद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन, सार्वजनिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, स्वास्थ उपकेन्द्र, पशु चिकित्सा केन्द्र एवं पंचायत भवन के संरक्षण एवं उन्ननयन हेतु जीर्णोद्वार कार्य।
29. सरकारी विद्यालयों की घेराबंदी।
30. कब्रिस्तान भवन की घेराबन्दी।
31. स्मारक भवन का निर्माण/यज्ञशाला, अतिथिशाला/ महत्वपूर्ण कर्मियों/स्वतंत्रता सेनानियों की यादगार मे अतिथिशाला/ भवन निर्माण।
32. मान्यता प्राप्त मदरसा/ क्लब के भवन के निर्माण एवं जीर्णोध्दार का कार्य।
33. विधान मंडल सदस्यों द्वारा अनुशंसित वैसे अन्य जनकल्याणकारी कार्य जो समाहर्त्ता/ उप विकास आयुक्त के अनुसार भी सार्वजनिक हित में हों।
ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7358 दिनांक 08.09.99 द्वारा मार्ग दर्शन में संशोधनः-
34. किन्ही विशिष्ट व्यक्ति के देहावासन के बाद उनकी स्मृति में मूर्ति- स्मारक भवन एवं चबुतरा का निर्माण।
35.टाइप मशीन एवं कम्प्युटर कर क्रयः-
बशर्ते कि अनुशंसित योजना लागू मार्ग दर्शिका की कंडिका 2.2 की उप कंडिका के आलोक में सार्वजनिक हित में हो।
माननीय विधायकवार राशि का प्राप्त आवंटन
निम्नांकित वित्तीय वर्ष में माननीय विधायकवार राशि का प्राप्त आवंटन निम्नवत् हैः-
| क्र0सं0 | विधायक का नाम | आवंटित राशि (लाखों में) | ||
| 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | ||
| 1. | श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 2. | श्री सुदेश कुमार महतो | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 3. | श्री गोपाल कृष्ण पातर | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 4. | श्री सावना लकड़ा | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 5. | श्री रामचन्द्र बैठा | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 6. | श्री बंधु तिर्की | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 7. | स्व0 गोपाल शरण नाथ शाहदेव | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 8. | श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन (मनोनित) | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
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